गृह मंत्रालय ने जारी की Unlock 4 की गाइडलाइन, 7 सितंबर से शर्तों के साथ शुरू होगी मेट्रो

Edited By Yaspal,Updated: 30 Aug, 2020 06:00 AM

home ministry has released unlock 4 guideline metro will start with conditions

केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी हैं। गृह मत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, 7 सितंबर से देशभर में बंद सभी मेट्रो सर्विस का परिचालन शुरु हो सकेगा। मेट्रो का परिचालन शर्तों के साथ किया जाएगा। 21 सितंबर से ओपन एयर थियेटर...

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी हैं। गृह मत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, 7 सितंबर से देशभर में बंद सभी मेट्रो सर्विस का परिचालन शुरु हो सकेगा। मेट्रो का परिचालन शर्तों के साथ किया जाएगा। 21 सितंबर से ओपन एयर थियेटर खुलने के भी आदेश जारी किए गए हैं। स्कूल-कॉलेज अभी बंद रहेंगे।

  • मेट्रो रेल को सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
  • 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी।
  • स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
  • राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।
  • निरूद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अभिभावक की लिखित सहमति से जाने की अनुमति दी जा सकती है।
  • ओपन एयर थिएटर को छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे।
  • अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी।
  • राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किये बगैर निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी।


गाइडलाइन के मुताबिक, 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोग  शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा 21 सितंबर से राजनीतिक रैली शुरू हो सकती हैं। लेकिन इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। साथ ही गृह मंत्रालय ने 100 लोगों तक की उपस्थिति अनिवार्य रखी है। वहीं, गाइडलाइन में कहा गया है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र स्कूल जाना चाहें तो स्कूल जा सकते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए इजाजत नहीं लेनी होगी। 

गृह मंत्रालय ने राज्यों को हिदायत दी है कि कोई भी राज्य अपनी तरफ से लॉकडाउन नहीं लगा सकता। इसके लिए राज्य को गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। कटेंनमेंट जोन में पहले की तरह सख्ती लागू रहेगी। बता दें कि देश में कोरोना के मामले 34 लाख के पार पहुंच गए हैं। 26 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। 

 

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