बच्चों की देखभाल के लिए महिलाओं के साथ पुरुष कर्मी भी ले सकेंगे अवकाश

Edited By Yaspal,Updated: 24 Jul, 2018 07:52 PM

homes can be taken along with women for caring for children

महाराष्ट्र में महिला सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ अब विधुर पुरुष कर्मचारी भी 18 साल से कम उम्र के अपने बच्चों की देखभाल के लिए संतान पालन अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) ले सकेंगे। यह अवकाश बच्चों की देखभाल के लिये 180 दिन का विशेष अवकाश है।

मुंबई: महाराष्ट्र में महिला सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ अब विधुर पुरुष कर्मचारी भी 18 साल से कम उम्र के अपने बच्चों की देखभाल के लिए संतान पालन अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) ले सकेंगे। यह अवकाश बच्चों की देखभाल के लिये 180 दिन का विशेष अवकाश है।

राज्य मंत्रिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में नागपुर में इसके प्रभाव में निर्णय लिया और मंगलवार को इस पर सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी कर दिया गया। जीआर के अनुसार योग्य कर्मचारी एक साल में न्यूनतम दो महीने का अवकाश ले सकते हैं। दो महीने का वैतनिक अवकाश तीन बार लिया जा सकता है। इसके अनुसार यह विशेष अवकाश दो बच्चों की देखभाल के लिये मान्य होगा।

छुट्टी की मंजूरी देने वाले अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि अवकाश के प्रावधान का गलत इस्तेमाल नहीं हो। वैसे पुरुष कर्मचारी जो विधुर हैं या जिनकी पत्नी बीमार हैं, वे भी अपने बच्चों की देखभाल के लिये 180  दिन का यह विशेष अवकाश लेने के पात्र होंगे जब तक कि उनका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता।

राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा जिला परिषद के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारी , मान्यताप्राप्त एवं सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में उनके समकक्ष , कृषि एवं गैर-कृषि विश्वविद्यालय और इनसे संबद्ध कॉलेजों के कर्मचारी भी इस विशेष अवकाश के योग्य होंगे। जीआर के अनुसार इस विशेष अवधि में यात्रा अवकाश रियायत (एलटीसी) की सुविधा नहीं दी जायेगी।  

 

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