समलैंगिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

Edited By ,Updated: 02 Feb, 2016 08:15 AM

homosexuality law in the supreme court hearing today

समलैंगिकता को देश में अपराध की श्रेणी में रखने संबंध सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली समलैंगिक कार्यकर्त्ताओं की सुधारात्मक याचिका पर सर्वोच्च अदालत में आज ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी।

नई दिल्ली: समलैंगिकता को देश में अपराध की श्रेणी में रखने संबंध सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली समलैंगिक कार्यकर्त्ताओं की सुधारात्मक याचिका पर सर्वोच्च अदालत में आज ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ सुप्रीम कोर्ट के 11 दिसंबर, 2013 के फैसले के खिलाफ समलैंगिक अधिकारों के लिए प्रयत्नशील कार्यकर्त्ताओं और गैर सरकारी संगठन नाज फाउंडेशन की सुधारात्मक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई।

कोर्ट ने इस फैसले में अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की वैधता बरकरार रखी थी। न्यायालय ने इसके बाद जनवरी, 2014 में इस निर्णय पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाए भी खारिज कर दी थी। सुधारात्मक याचिका कोर्ट के माध्यम से अन्याय के निदान हेतु उपलब्ध अंतिम न्यायिक उपाय है।

आमतौर पर सुधारात्मक याचिकाओं पर जस्टिस अपने चैंबर में ही विचार करते हैं लेकिन बिरले मामलों में ही कोर्ट में इन पर सुनवाई की जाती है। याचिकाकर्त्ताओं ने अपनी याचिका में दलील दी है कि शीर्ष अदालत का 11 दिसंबर, 2013 का फैसला त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह पुराने कानून पर आधारित है। याचिका में कहा गया कि मामले पर सुनवाई 27 मार्च, 2012 को पूरी हुई थी और निर्णय करीब 21 महीने बाद सुनाया गया और इस दौरान कानून में संशोधन सहित अनेक बदलाव हो चुके थे, जिन पर फैसला सुनाने वाली पीठ ने विचार नहीं किया।

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