हनी सिंह घरेलू हिंसा मामले में कोर्ट ने कहा- अगर सुलह की जरा भी गुंजाइश है तो दरकिनार न करें

Edited By Anu Malhotra,Updated: 28 Sep, 2021 02:38 PM

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पंजाबी गायक और रैपर यो यो हनी सिंह के घरेलू विवाद में आज दिल्ली की एक अदालत ने बंद कमरे में सुनवाई की अनुमति दी। दिल्ली की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने  हनी सिंह और उनकी पत्नी शालिनी तलवार से सहमति लेने के बाद यह आदेश पारित किया।

नई दिल्ली- पंजाबी गायक और रैपर यो यो हनी सिंह के घरेलू विवाद में आज दिल्ली की एक अदालत ने बंद कमरे में सुनवाई की अनुमति दी। दिल्ली की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने  हनी सिंह और उनकी पत्नी शालिनी तलवार से सहमति लेने के बाद यह आदेश पारित किया।
 

अगर सुलह की जरा भी गुंजाइश है तो उसे दरकिनार न करें
न्यायाधीश ने कहा कि अगर सुलह की जरा भी गुंजाइश है तो उसे दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि शालिनी तलवार ने पति हनी सिंह के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है और हर्जाने के तौर पर 20 करोड़ रुपए की मांग की है। हृदेश सिंह उर्फ यो यो हनी सिंह और तलवार 23 जनवरी, 2011 को वैवाहिक बंधन में बंधे थे।
 

हनी सिंह ने पिछले 10 वर्षों में उन्हें शारीरिक प्रताड़ना दी
तलवार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि हनी सिंह ने पिछले 10 वर्षों में उन्हें शारीरिक प्रताड़ना दी। साथ ही  हनी सिंह ने उनके साथ धोखा भी किया। अदालत में तलवार का पक्ष संदीप कौर के साथ, अधिवक्ता अपूर्व पांडे तथा जीजी कश्यप ने रखा और सिंह की ओर से रेबेका जॉन तथा उनके माता-पिता की ओर से करण गोवेल पेश हुए।

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