8 जुलाई से महाराष्ट्र में खुलेंगे होटल-लॉज, इन बातों का रखना होगा ध्यान

Edited By Yaspal,Updated: 06 Jul, 2020 09:12 PM

hotel lodge will open in maharashtra from july 8

महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन से थोड़़ी और राहत देते हुए राज्य में होटलों को 33 प्रतिशत क्षमता के साथ आठ जुलाई से खोलने की सोमवार को सर्शत अनुमति दे दी। यह मंजूरी सिर्फ संक्रमण निषेध क्षेत्र से बाहर रखे गए होटलों को दी गई है। सरकार की...

मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन से थोड़़ी और राहत देते हुए राज्य में होटलों को 33 प्रतिशत क्षमता के साथ आठ जुलाई से खोलने की सोमवार को सर्शत अनुमति दे दी। यह मंजूरी सिर्फ संक्रमण निषेध क्षेत्र से बाहर रखे गए होटलों को दी गई है। सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक यह आदेश लॉज और अतिथि गृहों पर भी लागू होगा। परिचालन शुरू करने वाले सभी होटलों इत्यादि को सामुदायिक दूरी और साफ-सफाई से जुड़ी सभी मानक प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन सुनिश्चित करना होगा। इस आदेश से एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विभिन्न होटल संगठनों से बातचीत की थी। ठाकरे ने उन्हें मानक परिचालन नियम (एसओपी) तय करने के बाद जल्द से जल्द होटल खोलने की अनुमति देने के लिए कहा था। हालांकि राज्य में जारी लॉकडाउन 31 जुलाई तक बना रहेगा।
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अधिसूचना के मुताबिक ठहरने की सुविधा देने वाले होटल, लॉज और अतिथि गृहों को 33 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति होगी। हालांकि शॉपिंग मॉल के साथ बने होटलों को अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है। सरकार ने कहा कि इनमें से जिन होटल इत्यादि को स्थानीय प्रशासन ने पृथकवास के तौर पर उपयोग करने के लिए चिन्हित किया है, वह वैसे ही काम करते रहेंगे। उनके बार में आगे कोई फैसला स्थानीय प्रशासन लेगा। होटलों को दोबारा खोलने की अनुमति देने के साथ ही सरकार ने उन्हें सिर्फ कोविड-19 के बिना लक्षण वाले लोगों को ही ठहराने के लिए कहा है।
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जानिए किन बातों का रखना होगा ध्यान

  • होटल में डायनिंग गैदरिंग नहीं होगी
  • होटल में जिम स्विमिंग को अनुमति नहीं होगी
  • गेस्ट के चेक आउट के बाद 24 घंटे रूम खाली रखकर सैनिटायजेशन करना होगा
  • डिस्पोजेबल चीजों के इस्तेमाल पर जोर देना होगा
  • डिजिटल प्लेटफार्म पर एंट्री और पेमेंट पर जोर देना होगा
  • गेमिंग, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के क्षेत्र और व्यायामशालाएं यानी जिम बंद रहेंगी। मेहमानों को होटल में हर समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा
  • सभी मेहमानों को अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा और होटल में चेक इन के समय अपनी यात्रा के बारे में घोषणा करनी होगी।

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सरकार ने निर्देश दिया है कि किसी भी आगंतुक को होटल में प्रवेश की अनुमति सिर्फ मास्क के साथ दी जाएगी। उसे होटल के अंदर भी पूरे वक्त मास्क पहनना होगा। सभी आगंतुकों को अनिवार्य तौर पर ‘आरोग्य सेतु' एप रखना होगा। सरकार ने होटलों को क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म और डिजिटल भुगतान जैसी संपर्क रहित प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दिया है। साथ ही उन्हें हर आगंतुक की प्रवेश और स्वागत कक्ष पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा वायरस फैलने से रोकने के अन्य उपाय भी मसलन स्वागत कक्ष पर कांच या पारदर्शी दीवार का उपयोग, पैडल या सेंसर से चलने वाली सैनेटाइजर मशीन इत्यादि का उपयोग करना होगा।

 

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