मानवाधिकार आयोग ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख से कहा, हिरासत और मुठभेड़ों में हुई मौतों की सूचना दें

Edited By Monika Jamwal,Updated: 02 Jul, 2020 11:21 PM

human rights commission asked jk to file details of encounter deaths

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से कहा है कि दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए वे अपने यहां हिरासत या मुठभेड़ों में होने वाली मौतों की सूचना आयोग को दें।

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से कहा है कि दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए वे अपने यहां हिरासत या मुठभेड़ों में होने वाली मौतों की सूचना आयोग को दें। आयोग ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि हिरासत में हुई मौतों के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 24 घंटे के भीतर और मुठभेड़ में हुई मौत की सूचना 48 घंटे के भीतर देनी होती है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिहाज से यह नियम सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है।

 

बयान के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव और लद्दाख के आयुक्त सचिव को ३० जून को लिखे के एक पत्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव जयदीप गोविंद ने कहा है कि उक्त आदेश के अनुपालन के लिए संबंधित अधिकारियों को वह उचित सूचना भेज दें। उसमें कहा गया है कि हिरासत और मुठभेड़ में हुई मौतों के मामले में आयोग को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सहित सभी संबंधित रिपोर्ट, वीडियोग्राफी और मजिस्ट्रेटी जांच रिपोर्ट भेजे जाएं।

गोविंद ने अपने पत्र में लिखा है कि पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, ऐसे में पहले ऐसी घटनाओं की सूचना उसे आयोग को नहीं देनी होती थी।
 

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