Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Nov, 2017 06:25 PM
हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार को ड्रोन उड़ाने, पैराग्लाइडरों और माइक्रो लाइट विमानों पर आठ नवंबर से एक महीने के लिए पाबंदी लगाने का आदेश दिया। पुलिस ने यह फैसला इस इनपुट पर किया कि ‘‘आतंकवादी और असामाजिक’’ तत्व इन उपकरणों के जरिये हमले कर सकते हैं।
हैदराबाद : हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार को ड्रोन उड़ाने, पैराग्लाइडरों और माइक्रो लाइट विमानों पर आठ नवंबर से एक महीने के लिए पाबंदी लगाने का आदेश दिया। पुलिस ने यह फैसला इस इनपुट पर किया कि ‘‘आतंकवादी और असामाजिक’’ तत्व इन उपकरणों के जरिये हमले कर सकते हैं।
शहर पुलिस आयुक्त एम महेंद्र रेड्डी द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, उड़ान निषेध आदेश इस इनपुट पर जारी किया जा रहा है कि ‘‘आतंकवादी और असामाजिक’’ तत्व इन उपकरणों के जरिए हमले कर सकते हैं। बयान में कहा गया कि विभिन्न कार्यक्रमों के सजीव प्रसारण और फोटोग्राफी के लिए हवा से तस्वीर लेने हेतु रिमोट से नियंत्रित ड्रोनों के प्रयोग का चलन तेजी से बढ़ा है।
इसमें कहा गया कि किसी भी सरकारी एजेंसी, संगठन या व्यक्ति को मानवरहित हवाई यान (यूएवी), मानवरहित हवाई सर्वेक्षण (यूएएस) सहित अन्य उपकरणों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों को आतंकवादियों या असामाजिक तत्वों द्वारा उडऩे वाले उपकरणों के प्रयोग से हमले की संभावना संबंधी इनपुट मिला है और शांति एवं अमन चैन प्रभावित होने की आशंका है जो मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सार्वजनिक संपत्ति के लिए बहुत खतरनाक है।