IAS, IPS के निलंबन की समय की समय सीमा तय

Edited By ,Updated: 25 May, 2016 09:04 PM

ias ips at the time of the suspension of the deadline

केंद्र सरकार ने अपनी नई नियमावली में कहा है कि राज्य किसी आइएएस या आइपीएस अफसर को एक महीने ...

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने अपनी नई नियमावली में कहा है कि राज्य किसी आइएएस या आइपीएस अफसर को एक महीने से अधिक समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारों को 48 घंटे के अंदर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) और भारतीय वन सेवा (आइएफओएस) के अफसरों के निलंबन की जानकारी केंद्र सरकार को देनी होगी। 
 
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के नेतृत्व में गठित केंद्रीय समीक्षा समिति की सिफारिशों में कहा गया है कि किसी भी आइएएस, आइपीएस और आइएफओएस अफसर को भ्रष्टाचार के आरोप में दो साल से अधिक समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता है। यहां तक कि केंद्र सरकार में तैनात आइएएस अफसरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी के बगैर निलंबित नहीं किया जा सकता है। निलंबन के आदेश की प्रति कारण समेत केंद्र सरकार के कैडर कंट्रोल अथारिटी को 48 घंटे के अंदर भेजनी होगी। .

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