2018 के प्रशिक्षु अधिकारियों को IAS, IPS कैडर आवंटन में कोर्ट ने दी राहत

Edited By Yaspal,Updated: 17 May, 2019 11:19 PM

ias ips cadre allocation to 2018 trainee officers

वर्ष 2018 के लिए केन्द्र की कैडर आवंटन प्रक्रिया को चुनौती देने वाले 20 प्रशिक्षु आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि इन अधिकारियों को इस साल उनकी तरजीह वाले राज्य कैडरों...

नई दिल्लीः वर्ष 2018 के लिए केन्द्र की कैडर आवंटन प्रक्रिया को चुनौती देने वाले 20 प्रशिक्षु आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि इन अधिकारियों को इस साल उनकी तरजीह वाले राज्य कैडरों में एक पद की वृद्धि कर समायोजित किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने केन्द्र द्वारा दायर उस अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में 2018 बैच के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के पूरे कैडर आवंटन को निरस्त कर दिया था। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाश पीठ ने यह बयान देकर‘‘अत्यंत निष्पक्षता'' दिखाने पर सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता की तारीफ की कि इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय से गुहार लगाने वाले 18 तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) जाने वाले दो अन्य याचिकाकर्ताओं को उनकी संबंधित पसंद में ‘99' पर विचार किये बिना उन्हें समायोजित किया जाएगा।

केन्द्र की 2018 बैच के लिए कैडर आवंटन नीति के अनुसार, उम्मीदवारों को आनलाइन फार्म में जोनों तथा कैडरों में तरजीह नहीं बताने पर ‘‘99'' लिखना था। पीठ ने कहा, ‘‘इस साल संबंधित राज्य काडरों में एक पद की वृद्धि कर यह किया जाएगा और इसे आने वाले वर्षों में समायोजित किया जाएगा। प्रतिवादियों ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है।'' उसने यह भी कहा कि मेहता ने यह सुझाव देकर ‘‘अत्यंत निष्पक्षता'' दिखाई है। पीठ ने केन्द्र को निर्देश दिया कि 20 प्रशिक्षु अधिकारियों को सालिसीटर जनरल द्वारा सुझाये गये तरीके के अनुरूप समायोजित किया जाए।

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