EC ने कहा- मोदी की बायोपिक चुनाव से पहले रिलीज हुई तो दल विशेष को पहुंचेगा फायदा

Edited By Seema Sharma,Updated: 25 Apr, 2019 09:29 AM

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चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक को चुनाव के बाद रिलीज किए जाने के फैसले पर कायम है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग के अधिकारियों ने यह फिल्म देखी। उनकी राय है कि चुनाव के दौरान फिल्म रिलीज होती है

नई दिल्ली: चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक को चुनाव के बाद रिलीज किए जाने के फैसले पर कायम है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग के अधिकारियों ने यह फिल्म देखी। उनकी राय है कि चुनाव के दौरान फिल्म रिलीज होती है तो निश्चित रूप से एक पार्टी विशेष को इसका लाभ होगा। चुनाव आयोग ने अभिनेता विवेक ओबेरॉय अभिनीत फिल्म ‘पी.एम. नरेंद्र मोदी’ पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ को 20 पृष्ठों की अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है।

आयोग ने रिपोर्ट में कहा है कि ‘बायोपिक’ में एक ऐसा राजनीतिक माहौल तैयार किया गया है जिसमें एक व्यक्ति की महिमा का गुणगान किया गया है और चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान इसकी सार्वजनिक स्क्रीनिंग एक खास राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि ऐसे कई दृश्य हैं जिनमें एक बड़ी विपक्षी पार्टी को चित्रित किया गया है और उसे खराब तरीके से दिखाया गया है। उसके नेताओं को इस तरह से चित्रित किया गया है कि उनकी पहचान दर्शकों को साफ तौर पर जाहिर होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘पी.एम. नरेंद्र मोदी’ फिल्म की रिलीज की इजाजत चुनाव के आखिरी दिन 19 मई तक नहीं देनी चाहिए।

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