बिना अनुमति मीटिंग मामले में मनोज तिवारी बरी

Edited By Yaspal,Updated: 21 May, 2018 07:40 PM

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उत्तर-पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को पटियाला हाउस कोर्ट ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति के मीटिंग करने के मामले में बरी कर दिया है।

नई दिल्लीः उत्तर-पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को पटियाला हाउस कोर्ट ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति के मीटिंग करने के मामले में बरी कर दिया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की बेंच ने सांसद को बरी करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस अपने आरोप साबित करने में नाकाम रही है। सांसद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, सबूत के अभाव में उन्हें बरी किया जाता है।

बता दें, 2014 में लोकसभा चुनावों में नंदनगरी थाना में पुलिस ने यह मामला दर्ज किया था। पुलिस का आरोप था कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी बिना अनुमति के नंदनगरी में चुनावी सभा की थी। पुलिस ने इस मामले में 29/113 एक्ट के तहत FIR दर्ज की थी।

मनोज तिवारी के वकील नीरज ने अदालत में दलीलें दी कि सांसद तो अपनी पदयात्रा कर रहे थे। जिसकी उनके पास अनुमति थी। वह पदयात्रा करते-करते नंदनगरी में पहुंचे थे, जहां लोग पहले से सभा कर रहे थे। बीजेपी सांसद का मीटिंग की अनुमति से कोई लेना-देना नहीं है। उनका कहना था कि उस दौरान पुलिस व चुनाव आयोग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। ऐसे में उन्हें गलत फंसाया गया है। अतः यह मामला खारिज किया जाए।   



 

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