मुख्य सचिव मारपीट मामले में आप विधायकों को अदालत से झटका

Edited By Yaspal,Updated: 25 Aug, 2018 03:38 PM

in the case of anshu prakash the mlas shock you from the court

पटियाला हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव अंशू प्रकाश मारपीट मामले पर सुनवाई करते हुए आज अपना फैसला 2 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया है...

नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों को शनिवार को उस समय झटका लगा जब पटियाला हाउस अदालत ने आप विधायकों की इस मामले में पुलिस को मीडिया ब्रीफिंग न करने देने का अनुरोध खारिज कर दिया। पुलिस इस मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल कर चुकी है जिस पर अदालत 18 सितंबर को सुनवाई करेगी।

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इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान आप विधायकों के वकील ने अदालत में कहा कि दिल्ली पुलिस इस घटना का मीडिया ट्रायल करने का प्रयास सकर रही है। आप विधायकों के वकील का कहना था, यह साधारण मामला नहीं है। इस मामले में मुख्य सचिव ने शिकायत की है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस मामले को मीडिया ट्रायल करने के प्रयास में जुटी हुई है।‘‘ मुख्य सचिव के साथ कथित मारपीट की घटना इसी वर्ष 19 फरवरी की मध्य रात्रि की है।

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मुख्य सचिव का आरोप है कि उन्हें रात 12 बजे मुख्यमंत्रीके सरकारी आवास पर बैठक के लिए बुलाया गया था जहां मुख्यमंत्रीऔर उप मुख्यमंत्रीकी मौजूदगी में उनके साथ यह घटना हुई। इस मामले में मुख्यमंत्रीऔर उपमुख्यमंत्रीसमेत 11 विधायक आरोपी हैं। आप के विधायकों ने 14 अगस्त को पटियाला हाउस अदालत के समक्ष अनुरोध किया था कि इस मामले में दिल्ली पुलिस आरोपपत्र के विवरण की जानकारी नहीं दें।

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विधायकों के अनुरोध पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। दिल्ली पुलिस ने अपनी दलील में कहा, आप के नेता दिल्ली पुलिस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। पुलिस की छवि को धूमिल किया जा रहा है और अदालत की प्रक्रिया को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।

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