मामला हवाई अड्डों में सिख कर्मचारियों के कृपाण रखने काः सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बात

Edited By Pardeep,Updated: 05 Aug, 2022 11:02 PM

in the case of sikh employees keeping swords in airports the sc said this

उच्चतम न्यायालय ने हवाई अड्डा परिसरों में सिख कर्मचारियों को कृपाण रखने की अनुमति को चुनौती देते हुए दायर की गई एक याचिका पर

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने हवाई अड्डा परिसरों में सिख कर्मचारियों को कृपाण रखने की अनुमति को चुनौती देते हुए दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति एस ए नजीर और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, ‘‘ आप उच्च न्यायालय जाइए। उच्च न्यायालय जाने की छूट के साथ याचिका खारिज की जाती है।'' याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस ले ली और घोषणा की कि यह मामला वापस ले लिया गया। 

शीर्ष अदालत हिंदू सेना की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने विमानन क्षेत्र में सिखों को हवाई अड्डों पर कृपाण रखने देने के नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के फैसले को चुनौती दी थी।बीसीएएस ने चार मार्च को हवाई अड्डों पर सिख कर्मचारियों के कृपाण रखने पर पाबंदी लगाई थी। शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति ने इस फैसले की निंदा की। उसके बाद 12 मार्च को ब्यूरो ने यह निर्णय वापस ले लिया। 

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