Edited By Anil dev,Updated: 26 Jul, 2018 10:34 PM
वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 कर कर दी गयी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरूवार को यहां जारी बयान में कहा कि पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी जिसे अब एक महीने...
नई दिल्ली : वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 कर कर दी गयी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरूवार को यहां जारी बयान में कहा कि पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी जिसे अब एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। आकलन वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ायी गयी है। इस वृद्धि का लाभ उन व्यक्तिगत आयकरदाताओं को मिलेगा जो अब तक रिटर्न नहीं भर सके हैं।
इस बार पेनल्टी का प्रावधान होने के कारण लोग आखिरी समय में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न फाइल करेंगे। ऐसे में टैक्स रिटर्न भरने वाले पोर्टल पर भी लोड बढ़ सकता है। अगर ज्यादा टेक्निकल दिक्कत आई तो भी 31 जुलाई की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है।