Edited By Yaspal,Updated: 10 Feb, 2020 07:29 PM
विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने 13 जनवरी को चेन्नई-बेंगलुरु उड़ान में व्हीलचेयर वाले एक वरिष्ठ नागरिक को कथित तौर पर डराने और धमकाने के लिए इंडिगो के एक कैप्टन को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया
नेशनल डेस्कः विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने 13 जनवरी को चेन्नई-बेंगलुरु उड़ान में व्हीलचेयर वाले एक वरिष्ठ नागरिक को कथित तौर पर डराने और धमकाने के लिए इंडिगो के एक कैप्टन को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया।
एक अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि कमान पायलट ने यात्रियों- वरिष्ठ नागरिक और उनकी बेटी से माफीनामा लिखवाने पर ‘‘जोर'' दिया। इस कारण से देरी भी हुई और बेंगलुरु हवाई अड्डे पर विमान से उतारे जाने के बाद उनको करीब 75 मिनट तक रोक कर रखा गया।
अधिकारी ने कहा कि यह साबित हुआ कि व्हीलचेयर वाले यात्री के प्रति कमान पायलट का व्यवहार डराने और धमकाने वाला था। उनके अंदर सहानुभूति की भावना नहीं थी। डीजीसीए ने तीन महीने के लिए उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया है।