Edited By Yaspal,Updated: 20 Dec, 2019 09:16 PM
मुम्बई की एक विशेष अदालत ने 2012 के शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। मुखर्जी ने छह महीने पहले स्वास्थ्य के आधार पर विशेष सीबीआई न्यायाधीश जे सी जगदाले की अदालत में यह अर्जी लगायी
मुम्बईः मुम्बई की एक विशेष अदालत ने 2012 के शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। मुखर्जी ने छह महीने पहले स्वास्थ्य के आधार पर विशेष सीबीआई न्यायाधीश जे सी जगदाले की अदालत में यह अर्जी लगायी थी। जमानत हासिल करने की उसकी यह चौथी कोशिश थी।
जमानत के लिए दलीलें देते हुए इंद्राणी के वकील तनवीर अहमद ने कहा था, ‘‘उनकी चिकित्सा दशा गंभीर है और लगातार बिगड़ती जा रही है। स्थिति सुधर नहीं रही है, बल्कि बिगड़ती जा रही है।'' अहमद ने कहा, ‘‘चिकित्सा विशेषज्ञों ने राय दी है कि इन महिला की बीमारी अपरिवर्तनीय दशा में है... ऐसे में (स्वास्थ्य में) और गिरावट निश्चित है।''
उनकी जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। सीबीआई के वकील मनोज चलादन ने कहा कि विशेष सीबीआई अदालत से पिछली बार (18 नवंबर को) जमानत अर्जी खारिज होने के बाद परिस्थितयों में कोई बदलाव नहीं आया। शीना को उसकी मां इंद्राणी, इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना और उसके पूर्व ड्राइवर श्यामवीर ने अप्रैल, 2012 में कथित रूप से गला घोंटकर मार डाला था।