Edited By Pardeep,Updated: 21 Apr, 2018 01:58 AM
प्रवचन करने वाले आसाराम के अनुयायियों को शहर में जमा होने से रोकने के लिए शनिवार से यहां निषेधाज्ञा लगाई जाएगी। आसाराम के खिलाफ बलात्कार के एक मामले में निचली अदालत 25 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली है। पुलिस ने बताया कि शहर में सीआरपीसी की धारा 144 के...
जोधपुर: प्रवचन करने वाले आसाराम के अनुयायियों को शहर में जमा होने से रोकने के लिए शनिवार से यहां निषेधाज्ञा लगाई जाएगी। आसाराम के खिलाफ बलात्कार के एक मामले में निचली अदालत 25 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली है।
पुलिस ने बताया कि शहर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा शनिवार सुबह से 30 अप्रैल की शाम तक लागू रहेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस की उस याचिका को मंजूरी दे दी थी जिसमें मामले में फैसला जोधपुर केंद्रीय कारागार से ही सुनाए जाने की गुजारिश की गई थी। आसाराम इसी जेल में बंद हैं।