JNU देशद्रोह मामले में दिल्ली सरकार को निर्देश- कन्हैया को लेकर एक महीने के अंदर लें फैसला

Edited By vasudha,Updated: 18 Sep, 2019 06:17 PM

instructions to delhi government in jnu case

दिल्ली की एक अदालत ने सरकार से कहा कि राजद्रोह के मामले में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति के बारे में वह एक माह के भीतर फैसला ले...

नेशनल डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने सरकार से कहा कि राजद्रोह के मामले में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति के बारे में वह एक माह के भीतर फैसला ले। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मनीष खुराना ने कहा कि मामले पर फैसला लेने में देरी करने से न्यायिक वक्त बर्बाद हुआ है क्योंकि यह मामला आरोप पत्र दायर होने के साथ ही लगातार सूचीबद्ध और स्थगित होता रहा है। 

 

दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया था कि कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए किया गया अनुरोध दिल्ली सरकार के गृह विभाग के समक्ष लंबित है। इस पर अदालत ने कहा कि मंजूरी देने संबंधी फैसला लेने में विलंब से न्यायिक वक्त बर्बाद हुआ है क्योंकि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के साथ ही मामले को कई बार सूचीबद्ध और स्थगित किया गया है।

 

अदालत ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि इस मामले पर मंजूरी देने संबंधी फैसला वह एक महीने के भीतर ले ताकि वर्तमान मामले पर आगे बढ़ा जा सके। अदालत ने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 25 अक्टूबर तय की है। 

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