Labour Day: कैसे हुई थी मजदूर दिवस की शुरुआत, जानिए इसका दर्दनाक इतिहास

Edited By ,Updated: 01 May, 2017 01:08 PM

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हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मई महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस को मई दिवस भी कहकर बुलाया जाता है।

नई दिल्ली: हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मई महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस को मई दिवस भी कहकर बुलाया जाता है। भारत ही नहीं दुनिया के करीब 80 देशों में इस दिन राष्‍ट्रीय छुट्टी होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हैं कैसे हुई थी मजदूर दिवस की शुरुआत। 

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कैसे हुई इसकी शुरुआत
अंतराष्‍ट्रीय तौर पर मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 को हुई थी। इस दिन अमेरीका की मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। इस हड़ताल के दौरान शिकागो की हेय मार्केट में बम धमाका हुआ था। यह बम किस ने फेंका था ये पता नहीं चल पाया, वहीं पुलिस ने इसके निष्कर्ष के तौर पर मजदूरों पर गोलियां चला दी, जिसमें सात मजदूरों की मौत हो गई और 100 से ज्‍यादा लोग घायल हो गए।  चाहे इन घटनाओं का अमेरीका पर एकदम कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा था लेकिन कुछ समय के बाद अमेरीका में 8 घंटे काम करने का समय निश्चित कर दिया गया था। मौजूदा समय भारत और अन्य मुल्कों में मज़दूरों के 8 घंटे काम करने से संबंधित कानून लागू है। इस घटना को अमेरिकी इतिहास में हेयरमार्केट हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है फिर आगे चलकर इन मजदूरों की शहादत को याद को याद करने के लिए मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। 

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भारत में कैसे हुई इसकी शुरुआत
भारत में 1 मई को मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1923 से हुई। उस समय इस को मद्रास दिवस के तौर पर मनाया जाता था। इस की शुरूआत भारती मज़दूर किसान पार्टी के नेता कामरेड सिंगरावेलू चेट्यार ने शुरू की थी। उनका कहना था कि दुनियाभर के मजदू इस दिन को मजदूर दिवस के तौर पर मनाते हैं, तो भारत में भी इसको मान्यता दी जानी चाहिए। इस पर वहा कई जनसभाएं व जुलूस आयोजित किए गए और मजदूरों के हितों के प्रति ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। इसके बाद उसे राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मान्यता मिल गई।

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सिर्फ सरकारी कार्यालय ही करते हैं इसका पालन
 आज भारत देश में बेशक मजदूरों के 8 घंटे काम करने का संबंधित कानून लागू हो लेकिन इसका पालन सिर्फ सरकारी कार्यालय ही करते हैं, बल्कि देश में अधिकतर प्राइवेट कंपनियां या फैक्टरियां अब भी अपने यहां काम करने वालों से 12 घंटे तक काम कराते हैं जो कि एक प्रकार से मजदूरों का शोषण है। आज जरूरत है कि सरकार को इस दिशा में एक प्रभावी कानून बनाना चाहिए और उसका सख्ती से पालन कराना चाहिए। आज भी मजदूरों से फैक्टरियों या प्राइवेट कंपनियों द्वारा पूरा काम लिया जाता है लेकिन उन्हें मजदूरी के नाम पर बहुत कम मजदूरी पकड़ा दी जाती है जिससे मजदूरों को अपने परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। पैसों के अभाव से मजदूर के बच्चों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है।

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