कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार

Edited By Anil dev,Updated: 29 Jan, 2021 01:07 PM

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भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव मामलें में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान सरकार ऐसा वातावरण बनाने में नाकाम रही है जिसमें जाधव के खिलाफ आरोपों को गंभीरता और प्रभावी तरीके से चुनौती दी जा सके।

नेशनल डेस्क: भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव मामलें में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान सरकार ऐसा वातावरण बनाने में नाकाम रही है जिसमें जाधव के खिलाफ आरोपों को गंभीरता और प्रभावी तरीके से चुनौती दी जा सके। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले को सही अर्थो में लागू करने की जरूरत है जिसमें मामले से संबंधित सभी दस्तावेज और बिना शर्त, बिना रोक-टोक काउंसलर एक्सेस उपलब्ध कराना शामिल है। भारत जाधव के लिए भारतीय वकील की नियुक्ति की मांग कर रहा है।

खालिस्तानी गतिविधियों पर दिया जवाब
वहीं खालिस्तानी तत्वों की गतिविधियों और विदेश में भारतीय मिशनों को निशाना बनाए जाने के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय राजनयिक मिशन परिसरों और उसके कर्मियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित देश की सरकार की होती है। उन्होंने कहा, जब भी विरोध प्रदर्शन या धरना होते हैं या कोई सूचना मिलने पर हम अपने परिसरों और इसके कर्मियों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने के बारे में कहते हैं।

क्या है मामला
इससे पहले पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर (राजनयिक) पहुंच के लिये उसकी पेशकश का लाभ भारत को उठाना चाहिये और मामले की प्रभावी समीक्षा के बारे में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को लागू करने में सहयोग करना चाहिए। भारताीय नौसेना के 55 साल के अवकाशप्राप्त अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी एवं आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनायी है। इसके कुछ ही हफ्तों बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का रूख किया था और मौत की सजा को चुनौती दी थी। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने बृहस्पतिवार को अपने साप्ताहिक प्रेस संबोधन में कहा, हम भारत से आगे आने का आह्वान करते हैं और वह तीसरे कॉन्सुलर पहुंच का लाभ उठाये और मामले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चलने दे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहले ही दो बार भारत को कॉन्सुलर पहुंच मुहैया कराया है। 

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