Edited By shukdev,Updated: 04 Dec, 2018 08:50 PM
उच्चतम न्यायालय ने आयकर विभाग को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां एवं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन(संप्रग) की अध्यक्ष सोनिया गांधी के 2011-12 के कर विवरण की जांच को जारी रखने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सीकरी की अध्यक्षता वाली...
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आयकर विभाग को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां एवं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन(संप्रग) की अध्यक्ष सोनिया गांधी के 2011-12 के कर विवरण की जांच को जारी रखने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सीकरी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने आयकर विभाग को कहा कि जब तक इस मामले पर शीर्ष अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक आयकर विभाग जांच के आधार पर कोई अंतिम फैसला नहीं ले। इस मामले की अगली सुनवाई अगले वर्ष आठ जनवरी को होगी।
कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और पी चिदंबरम ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि आयकर विभाग कांग्रेस अध्यक्ष और सोनिया गांधी के कर विवरण की जांच कर रहा है और इस मामले में वह नए वर्ष से पूर्व कोई आदेश जारी करेगा। सिब्बल ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ से कहा,‘ हमारी रक्षा की जानी चाहिए।’उच्चतम न्यायालय में इस मामले की सुनवाई का नंबर लंच का समय होने पर आया, तब दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई आठ जनवरी को करेगें।
हालांकि, इस बीच न्यायालय ने आयकर विभाग से कहा कि वह अपनी जांच जारी रख सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। गौरतलब है कि नवंबर 2017 में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रहमण्यम स्वामी की ओर से दायर की गई याचिका का उद्देश्य मामले की सुनवाई में देरी कराने का था।