CBI ने कहा, चिदंबरम के खिलाफ ' 63 मून्स ' की शिकायत पर जांच जारी

Edited By Seema Sharma,Updated: 10 Aug, 2020 04:40 PM

investigation continues on 63 moons complaint against chidambaram cbi

सीबीआई ने मुंबई हाईकोर्ट को सोमवार को सूचित किया कि वह पूर्व वित्त मंत्री तथा दो अन्य नौकरशाहों के खिलाफ पद के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली 63 मून्स टेक्नोलॉजिस की शिकायत पर शुरूआती जांच कर रही है। CBI के वकील हितेन वेणेगावकर ने न्यायमूर्ति एसएस जाधव...

नेशनल डेस्कः सीबीआई ने मुंबई हाईकोर्ट को सोमवार को सूचित किया कि वह पूर्व वित्त मंत्री तथा दो अन्य नौकरशाहों के खिलाफ पद के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली 63 मून्स टेक्नोलॉजिस की शिकायत पर शुरूआती जांच कर रही है। CBI के वकील हितेन वेणेगावकर ने न्यायमूर्ति एसएस जाधव और न्यायमूर्ति एनजे जामदार की पीठ को बताया कि यह मामला 2012-2013 का है, इसलिए एजेंसी को प्रांसगिक दस्तावेज बरामद करने में समय लगेगा। अदालत कंपनी के प्रवर्तक जिग्नेश शाह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम तथा नौकरशाह केपी कृष्णन एवं रमेश अभिषेक के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कार्रवाई करने में देरी पर सवाल उठाया गया है।

 

कंपनी का पहले नाम फाइनेंशल टेक्नोलॉजी लिमिटेड था। जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे तो अभिषेक बाजार आयोग के अध्यक्ष थे जबकि कृष्णन अतिरिक्त सचिव एवं संयुक्त सचिव थे। वेणेगावकर ने कहा कि हम (CBI) शुरुआती जांच कर रहे हैं। मामला 2012-2013 का होने की वजह से हमें अपना दिमाग लगाना है, आरोपों को सत्यापित करना है तथा सभी प्रासंगिक दस्तावेज बरामद करने हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता (63 मून्स टेक्नोलॉजिस) को CBI ने बयान दर्ज कराने और आरोपों के समर्थन में और सबूत देने के लिए समन किया था। वकील ने कहा कि बहरहाल, आज की तारीख तक, सीबीआई को याची कंपनी से और सबूत या दस्तावेज नहीं मिले हैं।

 

कंपनी की ओर से पेश हुए वकील ए पोंडा ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि सभी प्रासंगिक दस्तावेज पहले ही सीबीआई को दिए जा चुके हैं। पीठ ने CBI को निर्देश दिया कि वह जांच का विवरण देने के लिए एक हलफनामा दायर करें और मामले को 13 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड में कई करोड़ रुपए का घोटाला सामने आने के बाद 15 फरवरी 2019 को मून्स टेक्नोलॉजी ने सीबीआई को शिकायत देकर कंपनी को नुकसान पहुंचाने और पद के दुरुपयोग के आरोप में तीनों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आग्रह किया था।

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