Edited By Seema Sharma,Updated: 02 Aug, 2020 11:59 AM
आपने हेलमेट पहना है लेकिन फिर भी आपका चालान हो सकता है, जी हां सरकार कुछ नए नियम लागू करने जा रही है। अब आपको हाईवे या सड़क किनारे से हेलमेट खरीदना महंगा पड़ सकता है। केंद्र सरकार एक ऐसी योजना तैयार कर रही है जिसमें दुपहिया वाहनों पर लोकल क्वॉलिटी...
नेशनल डेस्कः आपने हेलमेट पहना है लेकिन फिर भी आपका चालान हो सकता है, जी हां सरकार कुछ नए नियम लागू करने जा रही है। अब आपको हाईवे या सड़क किनारे से हेलमेट खरीदना महंगा पड़ सकता है। केंद्र सरकार एक ऐसी योजना तैयार कर रही है जिसमें दुपहिया वाहनों पर लोकल क्वॉलिटी का हेलमेट लगाने पर चालान कट सकता है। नए नियम के मुताबिक अगर कोई लोकल हेलमेट पहनकर बाहर निकला तो जुर्माना लग सकता है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि दुपहिया सवारों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) मानक वाले हेलमेट लगाने अनिवार्य होंगे।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों बीच घातक चोटों को कम करने की कोशिशों के तहत सरकार ने हेलमेट को अनिवार्य मानकीकरण के दायरे में लाने के प्रयास शुरू किए है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद देशभर में दोपहिया वाहन चालकों के लिए मात्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से प्रमाणित हेलमेट का ही विनिर्माण और बिक्री की जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि लोकल हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग पर जुर्माना और जेल की सजा का भी प्रावधान है।
नया नियम 1 मार्च 2021 से देशभर में लागू कर दिया जाएगा। बयान के मुताबिक, मंत्रालय ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए बनाए जाने वाले हेलमेट को BIS अधिनियम-2016 के तहत अनिवार्य प्रमाणन के मसौदा अधिसूचना तैयार की है। वहीं मंत्रालय ने इस पर लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। लोग पत्र या ई-मेल के जरिए अपने सुझाव भेज सकते हैं।