Edited By Seema Sharma,Updated: 20 Aug, 2019 03:47 PM
कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
नई दिल्लीः कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पूर्व वित्त मंत्री ने कोर्ट से तीन दिन की मोहलत मांगी है। वहीं अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब ईडी और सीबीआई जल्द ही चिदंबरम को गिरफ्तार करना चाहती है। हालांकि चिदंबरम के वकील अब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे।
उल्लेखनीय है कि चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड से गैरकानूनी रूप से स्वीकृति दिलाने के लिए 305 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। इस केस में चिदंबरम को कोर्ट से अभी तक करीब दो दर्जन बार अंतरिम गिरफ्तारी पर रोक की राहत मिली हुई है। यह मामला 2007 का है, जब चिदंबरम कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री थे।