INX मीडिया मामलाः चिदंबरम के घर फिर पहुंची CBI, घर के बाहर चिपकाया नोटिस

Edited By Yaspal,Updated: 21 Aug, 2019 05:48 AM

inx media case cbi team arrives at p chidambaram s house

आईएनएक्स माडिया मामले में मंगलवार को सीबीआई और ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के घर छापेमारी की। इस दौरान सीबीआई ने करीब 2 घंटे तक घर की तलाशी ली लेकिन टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने भी छापेमारी...

नेशनल डेस्कः आईएनएक्स माडिया मामले में मंगलवार को सीबीआई और ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के घर छापेमारी की। इस दौरान सीबीआई ने करीब 2 घंटे तक घर की तलाशी ली लेकिन टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने भी छापेमारी की। लेकिन उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं, देर रात एक बार फिर सीबीआई की टीम चिदंबरम के घर पहुंची और उनके घर के बाहर नोटिस चिपकाकर दो घंटे में पेश होने को कहा है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। 
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सूत्रों ने बताया कि सीबीआई टीम के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम भी चिदम्बरम के आवास पर पहुंची और उसे भी बैरंग लौटना पड़ा। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने आनन-फानन में शीर्ष अदालत का रुख किया, लेकिन अदालत उठ जाने के कारण उनके मामले का विशेष उल्लेख नहीं हो सका।
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चिदम्बरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत से मामले पर त्वरित सुनवाई का आग्रह किया था, लेकिन अदालत के उठ जाने के कारण अब याचिका का विशेष उल्लेख कल साढे दस बजे अदालत कक्ष-तीन में किया जाना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को दिल्ली उच्च न्यायालय से उस वक्त बड़ा झटका लगा था, जब उसने आईएनएक्स मीडिया मामले में उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने चिदम्बरम को इस मामले में पिछले साल 25 जुलाई को गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम राहत दी थी। न्यायालय ने इसे कई बार बढ़ाया भी था।
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चिदम्बरम साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये के एयरसेल मैक्सिस सौदे और आईएनएक्स मीडिया के 305 करोड़ रुपये निवेश संबंधी मामले में विभिन्न जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। उनपर आरोप है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने आईएनएक्स मीडिया में निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के तहत मंजूरी देने में अनियमितता की थी। 

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