INX मीडिया केस: पी चिदंबरम को राहत नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Edited By Seema Sharma,Updated: 15 Nov, 2019 03:52 PM

inx media case delhi high court dismisses bail plea of p chidambaram

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया केस में तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।...

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम को जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में गंभीर प्रकृति के हैं और अपराध में उनकी सक्रिय एवं प्रमुख भूमिका रही है। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा कि अगर मामले में चिदंबरम को जमानत दी जाती है तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा।

 

हाईकोर्ट ने चिदंबरम और ईडी दोनों के वकील की दलील सुनने के बाद जमानत याचिका पर आठ नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने धनशोधन मामले में उन्हें 16 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। वहीं सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्तूबर को उन्हें जमानत दे दी थी।

 

सीबीआई ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था जिसमें आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में 305 करोड़ रुपए का विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। इस दौरान चिदंबरम वित्त मंत्री थे। इसके बाद ईडी ने भी इसी संबंध में 2017 में धनशोधन का एक मामला दर्ज किया था।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!