INX मीडिया मामलाः पी चिदंबरम को हिरासत के बाद गिरफ्तार कर सकती है ED

Edited By Yaspal,Updated: 15 Oct, 2019 08:57 PM

inx media case ed may arrest ch chidambaram after detention

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से कल तिहाड़ में आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले के सिलसिले में पूछताछ की इजाजत दे दी जिसके बाद उक्त मामले में सीबीआई की तथा न्यायिक हिरासत में 55 दिन...

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से कल तिहाड़ में आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले के सिलसिले में पूछताछ की इजाजत दे दी जिसके बाद उक्त मामले में सीबीआई की तथा न्यायिक हिरासत में 55 दिन बिताने के बाद उनके ईडी द्वारा गिरफ्तार किये जाने की संभावना है।

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ का आदेश मंगलवार को आया जिसके दो दिन बाद ही 74 वर्षीय कांग्रेस नेता की सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत समाप्त होने वाली है। चिदंबरम की 21 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद से वह मंगलवार तक 55 दिन हिरासत में बिता चुके हैं। न्यायाधीश कुहाड़ ने ईडी को चिदंबरम से बुधवार को तिहाड़ जेल में पूछताछ की इजाजत दे दी। जरूरत पड़ने पर उन्हें गिरफ्तार करने की भी अनुमति दे दी गयी।

अदालत ने कहा कि ईडी के तीन अधिकारी बुधवार सुबह 8:30 बजे के बाद चिदंबरम से पूछताछ कर सकते हैं। अदालत ने जेल अधीक्षक से इस संबंध में जरूरी बंदोबस्त करने को कहा। न्यायाधीश ने चिदंबरम के खिलाफ जारी पेशी वारंट को वापस लेने की उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने आदेश जारी किया तो ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और विशेष सरकारी अभियोजक अमित महाजन ने चिदंबरम से राउज एवेन्यू अदालत परिसर में उपलब्ध किसी जगह पर पूछताछ की अनुमति मांगी।
PunjabKesari
हालांकि अदालत ने कहा, ‘‘यह इस व्यक्ति के सम्मान के लिहाज से ठीक नही है कि आप उनसे पूछताछ करें और यहां सार्वजनिक रूप से गिरफ्तार करें।'' एक अन्य कानूनी मामले में चिदंबरम ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से जमानत की मांग करते हुए कहा कि सीबीआई सिर्फ उन्हें अपमानित करने के लिये हिरासत में रखना चाहती है।

अदालत सीबीआई के वकील तुषार मेहता की दलीलों पर बुधवार को सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पूर्व वित्तमंत्री या उनके परिवार के सदस्यों पर ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने कभी इस मामले के गवाहों को प्रभावित करने या उनसे संपर्क करने का प्रयास किया हो।

अदालत ने ईडी के रिमांड के आवेदन पर कहा कि इस स्तर पर यह अभी जल्दबाजी में किया गया है और इस पर तभी विचार किया जाएगा जब चिदंबरम को एजेंसी मामले में गिरफ्तार करती है। अदालत ने चिदंबरम के खिलाफ 10 अक्टूबर को जारी पेशी वारंट को निरस्त करने या वापस लेने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

 

Related Story

Trending Topics

India

397/4

50.0

New Zealand

327/10

48.5

India win by 70 runs

RR 7.94
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!