Edited By Anil dev,Updated: 25 Jul, 2018 02:36 PM
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को अंतरिम राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय को एक अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ए के पाठक ने बुधवार को...
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को अंतरिम राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय को एक अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ए के पाठक ने बुधवार को चिदंबरम को अंतरिम राहत देने के साथ ही उनसे प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सहयोग करने और बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाने का निर्देश भी दिया।
चिदंबरम ने अग्रिम जमानत के लिए दायर की थी याचिका
चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में 23 जुलाई को अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चिदंबरम की एक अगस्त तक गिरफ्तारी नहीं करने का निर्देश दिया। यह मामला विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमति से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया था। निदेशालय का कहना था कि इस मामले में चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम ने अपने पिता की सहमति और जानकारी से बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाई थी।