Edited By Yaspal,Updated: 07 Jun, 2019 09:02 PM
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नेशनल डेस्कः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2002 के बिल्किस बानो मामले में दोषी करार दिए गए गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी आरएस भगोरा को उनके रिटायरमेंट की तारीख से एक दिन पहले निलंबित कर दिया। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
गुजरात के गृह विभाग के उप सचिव (पूछताछ) एम आर सोनी ने कहा कि 60 वर्षीय अधिकारी को 31 मई को अवकाश ग्रहण करना था और वह अहमदाबाद में पुलिस उपायुक्त (यातायात) पद पर कार्यरत थे।
गृह विभाग को भगोरा की बर्खास्तगी के संबंध में 29 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय से सूचना मिली थी। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, “भगोरा राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी थे और उन्हें 2006 में प्रोन्नत कर आईपीएस कैडर प्रदान किया गया था।”
बर्खास्तगी के कारण भगोरा को वे सब लाभ नहीं मिल सकेंगे जिनके हकदार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी होते हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस साल मार्च में गुजरात सरकार से कहा था कि वह भगोरा सहित उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करे जिन्होंने बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में कर्तव्य पालन में कोताही की थी। बंबई उच्च न्यायालय ने भगोरा को दोषी ठहराया था।