जम्मू-कश्मीर: अनुच्छेद 370 हटाने के बाद 144 नाबालिग किए गए गिरफ्तार

Edited By rajesh kumar,Updated: 02 Oct, 2019 02:09 PM

jammu and kashmir 144 minors arrested removing article 370

जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों के निरस्त किए जाने के बाद से राज्य में 144 किशोरों को हिरासत में लिया गया है...

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों के निरस्त किए जाने के बाद से राज्य में 144 किशोरों को हिरासत में लिया गया है हालांकि 142 नाबालिगों को बाद में रिहा कर दिया गया। समिति ने उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी रिपोर्ट में कहा कि शेष दो किशोरों को किशोर सुधार गृह भेजा गया है। 

PunjabKesari

शीर्ष न्यायालय के समक्ष मंगलवार को सुनवाई के लिए मामला सामने आने के बाद न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने बाल अधिकार कार्यकर्ताओं एनाक्षी गांगुली और शांता सिन्हा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी को बताया कि उसे उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति से एक रिपोर्ट मिली है जिसमें नाबालिगों को कथित रूप से हिरासत में लिए जाने के संबंध में बयानों को खारिज किया गया है। अहमदी ने पीठ से अनुरोध किया कि वह समिति की रिपोर्ट को लेकर जवाब दाखिल करना चाहेंगे, जिस पर पीठ ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी और मामले में अगली सुनवाई के लिए दो हफ्ते बाद की तारीख तय की।

PunjabKesari

याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्र ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को जब से हटाया है तब से राज्य में नाबालिगों को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया। समिति ने पुलिस एवं अन्य जांच एजेंसियों की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना का हवाला देते हुए उन मामलों की विस्तृत जानकारी दी जिनके तहत इन किशोरों को हिरासत में लिया गया था। जम्मू कश्मीर के डीडीपी की ओर से समिति को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार यह कहना उचित होगा कि किसी भी बच्चे को पुलिस प्रशासन ने अवैध रूप से हिरासत में नहीं लिया है क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाता है। इसके अनुसार इसलिए याचिका में जिन कथनों का उल्लेख किया गया है वे गलत तरीके से पेश किए गए हैं और ये सुनवाई योग्य नहीं हैं।

PunjabKesari

समिति ने अपनी रिपोर्ट में शीर्ष न्यायालय को बताया कि राज्य में दो किशोर निरीक्षण गृह स्थापित किए गए हैं, एक श्रीनगर के हरवान में और दूसरा जम्मू के आर एस पुरा में। इसके अनुसार पांच अगस्त के बाद से हरवान के किशोर निरीक्षण गृह में 36 किशोरों को भेजा गया जिनमें से 21 को जमानत दे दी गई जबकि 15 के संबंध में जांच जारी है। इसके अनुसार पांच अगस्त के बाद से 23 सितंबर तक आर एस पुरा किशोर निरीक्षण गृह भेजे गए 10 किशोरों में से छह को जमानत दे दी गई है जबकि शेष चार के खिलाफ जांच जारी है।

Related Story

India

397/4

50.0

New Zealand

327/10

48.5

India win by 70 runs

RR 7.94
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!