पुलवामा हमलाः मारे गए CRPF जवानों को शहीद का दर्जा देने के लिए कोई आधिकारिक नाम पद्धति नहीं

Edited By Anil dev,Updated: 10 Jul, 2019 05:12 PM

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सरकार ने बुधवार को बताया कि फरवरी में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में मारे गए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को शहीद का दर्जा देने के लिए कोई आधिकारिक नाम पद्धति नहीं है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को एक प्रश्न के...

नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को बताया कि फरवरी में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में मारे गए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को शहीद का दर्जा देने के लिए कोई आधिकारिक नाम पद्धति नहीं है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। 

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उन्होंने बताया कि पुलवामा हमले में मारे गए सीआरपीएफ जवानों को शहीद का दर्जा देने के लिए कोई आधिकारिक नाम पद्धति नहीं है। राय ने बताया कि गृह मंत्रालय ने कार्रवाई में जान गंवाने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम रायफल्स (एआर) कर्मियों के परिजन को ऑपरेशनल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। 

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उन्होंने बताया पुलवामा हमले में सीआरपीएफ कर्मियों की मौत के 40 मामलों में से सीआरपीएफ ने 39 मामलों में च्च्ऑपरेशनल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट जारी करने की पुष्टि की है। एक मामले में सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सका क्योंकि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र से संबंधित मामला अदालत में विचाराधीन है।

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