Edited By vasudha,Updated: 27 Apr, 2018 07:15 PM
मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य विधानसभा से तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे . जयललिता की तस्वीर हटाने की मांग वाली याचिका को आज खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्दूस की प्रथम पीठ ने...
नेशनल डेस्क: मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य विधानसभा से तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे . जयललिता की तस्वीर हटाने की मांग वाली याचिका को आज खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्दूस की प्रथम पीठ ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) विधायक जे . अनबझगन की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पिछले दस फरवरी को लगाई गई तस्वीर को हटाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री को उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिया था, इसलिए उनकी मूर्ति को विधानसभा सभागार से हटाया जाये।
विधानसभा अध्यक्ष पी .धनपाल ने 12 फरवरी को इस मूर्ति का अनावरण किया था। मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अब्दुल कुवाड्डाहोज की पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि न्यायालय विधानसभा अध्यक्ष के प्रशासनिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। द्रमुक का आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री की मूर्ति का अनावारण किया जाना असंवैधानिक है। उसने कहा कि सरकारी कार्यालयों, भवनों,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों,सरकारी योजनाओं आदि से भी सुश्री जयललिता की फोटो और नाम हटाने के लिए उच्च न्यायालय में पार्टी की याचिका दाखिल लंबित है।