Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Jan, 2018 02:29 AM
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को एक महिला की उस याचिका की विचारणीयता पर अपना जवाब दाखिल करने का आज निर्देश दिए जिसमें उसने दावा किया है कि वह दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की जैविक पुत्री है। याचिका में डीएनए परीक्षण कराने का आग्रह भी किया गया...
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को एक महिला की उस याचिका की विचारणीयता पर अपना जवाब दाखिल करने का शुक्रवार को निर्देश दिए जिसमें उसने दावा किया है कि वह दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की जैविक पुत्री है।
याचिका में डीएनए परीक्षण कराने का आग्रह भी किया गया है। न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने यह निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तिथि तीन फरवरी तय की है।अपनी याचिका में महिला ने जयललिता के अवशेषों को निकालकर उसे और उसके परिवार को अंतिम संस्कार के लिए सौंपने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया। उसने यह अनुरोध इस आधार पर किया कि मुख्यमंत्री आयंगर ब्राह्मण थी। महिला ने अदालत से डीएनए परीक्षण का आदेश देने का भी अनुरोध किया।