Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Dec, 2017 07:45 PM
जदयू के बागी नेता शरद यादव राज्यसभा सदस्यता रद्द होने के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले पर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। उनका बयान सुने बिना ही उन्हें राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित दिया...
पटनाः जदयू के बागी नेता शरद यादव राज्यसभा सदस्यता रद्द होने के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले पर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। उनका बयान सुने बिना ही उन्हें राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया।
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महागठबंधन तोड़कर भाजपा से हाथ मिलाने के फैसले से नाराज शरद यादव ने बागी तेवर अपना लिए थे। शरद यादव ने चुनाव आयोग के सामने अपनी जदयू को असली बताते हुए पार्टी के चिन्ह पर दावेदारी की थी। चुनाव आयोग द्वारा उनकी इस याचिका को खारिज करते हुए नीतीश कुमार की जदयू को ही असली बताया गया था।
पार्टी विरोधी गतिविधियों अपनाने पर नीतीश कुमार की जदयू ने शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता खत्म करने की याचिका दायर की थी। उसके बाद सभापति वेंकैया नायडू ने शरद यादव और अली अनवर की राज्यसभा सदस्यता खत्म करने का आदेश दिया।