बाबा रामदेव की पतंजलि को झारखंड हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस

Edited By Pardeep,Updated: 21 Nov, 2019 09:22 PM

jharkhand high court sent notice to baba ramdev s patanjali

झारखंड उच्च न्यायालय ने कॉलेज के पास की 15 एकड़ जमीन पतंजलि को देने संबंधी एक मामले में सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव की संस्था को नोटिस जारी कर उसका पक्ष जानना चाहा है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेश शंकर...

रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने कॉलेज के पास की 15 एकड़ जमीन पतंजलि को देने संबंधी एक मामले में सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव की संस्था को नोटिस जारी कर उसका पक्ष जानना चाहा है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेश शंकर की पीठ छोटा नागपुर लॉ कॉलेज के प्राचार्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

प्राचार्य ने अपनी याचिका में कहा है कि कॉलेज के विस्तार के लिए राज्य सरकार से 2.5 एकड़ जमीन की मांग की गई थी। लेकिन सरकार ने कॉलेज के पास की लगभग 15 एकड़ जमीन पतंजलि को दे दी और उसे कोई भूमि नहीं दी। सुनवाई के दौरान लॉ कॉलेज ने अदालत को बताया कि उसी के आदेश पर 2003 में कॉलेज को चार एकड़ जमीन दी गई थी। इसके लिए सरकार को साठ लाख रुपए दिए गए थे।

लेकिन अब कॉलेज के विस्तार के लिए 2.5 एकड़ और जमीन की जरूरत थी जो उसे नहीं दी गई। जबकि कॉलेज के पास की 15 एकड़ जमीन मात्र 15 रुपए में पतंजलि को दे दी गई है, जो कालेज के साथ नाइंसाफी है। अपने जवाब में सरकार की ओर से कहा गया कि यह नीतिगत मामला है। इसके बाद अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों को सुनना जरूरी है, इसलिए पतंजलि को नोटिस जारी कर उसका पक्ष पूछा गया है।

 

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