न्यायाधीश को धमकी भरे पत्र पर अदालत ने तत्काल सुनवाई से किया इंकार

Edited By Yaspal,Updated: 10 Jul, 2018 01:16 AM

judge rejects threatening letter to court over urgent hearing

मद्रास उच्च न्यायालय ने 18 विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने के तमिलनाडु विधानासभा अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ फैसला सुनाने वाले न्यायमूर्ति एम सुंदर को धमकी भरा अज्ञात पत्र भेजने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर त्वरित सुनवाई के आग्रह को...

चेन्नईः मद्रास उच्च न्यायालय ने 18 विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने के तमिलनाडु विधानासभा अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ फैसला सुनाने वाले न्यायमूर्ति एम सुंदर को धमकी भरा अज्ञात पत्र भेजने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर त्वरित सुनवाई के आग्रह को नामंजूर कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति पी टी आशा की पीठ ने कहा , “हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। पुलिस इस मुद्दे पर गौर करेगी।’’

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