Edited By Yaspal,Updated: 10 Jul, 2018 01:16 AM
मद्रास उच्च न्यायालय ने 18 विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने के तमिलनाडु विधानासभा अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ फैसला सुनाने वाले न्यायमूर्ति एम सुंदर को धमकी भरा अज्ञात पत्र भेजने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर त्वरित सुनवाई के आग्रह को...
चेन्नईः मद्रास उच्च न्यायालय ने 18 विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने के तमिलनाडु विधानासभा अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ फैसला सुनाने वाले न्यायमूर्ति एम सुंदर को धमकी भरा अज्ञात पत्र भेजने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर त्वरित सुनवाई के आग्रह को नामंजूर कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति पी टी आशा की पीठ ने कहा , “हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। पुलिस इस मुद्दे पर गौर करेगी।’’