सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस गोगोई, कानून मंत्रालय ने लगाई मुहर

Edited By Yaspal,Updated: 14 Sep, 2018 12:18 PM

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जस्टिस रंजन गोगोई की सुप्रीम कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति कर दी गई है। कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, वह वर्तमान सीजेआई दीपक मिश्रा की जगह लेंगे...

नेशनल डेस्कः जस्टिस रंजन गोगोई की सुप्रीम कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति कर दी गई है। कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, वह वर्तमान सीजेआई दीपक मिश्रा की जगह लेंगे। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा 2 अक्तूबर को सेनानिवृत्त हो जाएंगे और 3 अक्तूबर को जस्टिस गोगोई को शपथ दिलाई जाएगी। बतौर सीजेआई जस्टिस गोगोई का कार्यकाल नंवबर 2019 तक रहेगा।

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जस्टिस गोगोई ने 24 साल की उम्र से ही 1978 में वकालत शुरू कर दी थी। उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट में लंबे वक्त तक वकालत की। 18 नंवबर, 1954 को जन्मे जस्टिस गोगोई को संवैधानिक, टैक्सेशन और कंपनी मामालों का अच्छा-खासा अनुभव रहा है। वह 28 फरवरी, 2001 को गुवाहाटी हाईकोर्ट के स्थाई जज बने।

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जस्टिस गोगोई को 9 सितंबर, 2010 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया और यहीं पर 12 फरवरी, 2011 को वे मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर वे 23 अप्रैल 2012 से कार्यरत हैं। बता दें कि सीजेआई दीपक मिश्रा ने नियमों के तहत जस्टिस रंजन गोगोई का नाम कॉलेजियम को भेजा था। कानून मंत्रालय ने अब जस्टिस गोगोई के नाम पर अपनी सहमति दे दी है। 

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कांग्रेस ने किया स्वागत

कांग्रेस ने न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को देश का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए जाने का स्वागत किया है। पार्टी ने आधिकारिक ट्वीट में कहा, "हम न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के प्रधान न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि अपने कार्यकाल के दौरान वह न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे, जैसे उन्होंने अपने अब तक के करियर में किया है।" 

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