कोर्ट में पेश हुआ रसाना हत्याकांड  का नाबालिग आरोपी, अगली सुनवाई 7 मई को

Edited By Monika Jamwal,Updated: 25 Apr, 2018 03:54 PM

juvenile appear in court in rasana rape case

कठुआ में आठ साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या मामले में हिरासत में लिए गए कथित किशोर को उसके खिलाफ दाखिल अपराध शाखा के आरोपपत्र की प्रति और अन्य अभियोजक दस्तावेज देने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया ।

कठुआ : कठुआ में आठ साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या मामले में हिरासत में लिए गए कथित किशोर को उसके खिलाफ दाखिल अपराध शाखा के आरोपपत्र की प्रति और अन्य अभियोजक दस्तावेज देने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया । इस दौरान उसका चेहरा ढका हुआ था।   मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए एस लांगेह ने किशोर से पूछा कि क्या उसे आरोपपत्र और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां मिली? इस पर उसने हां में जवाब दिया। इसके बाद उसके मामले पर अगली सुनवाई के लिए सात मई की तारीख तय की गई।   सीजेएम लांगेह ने कल उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।  

  
 किशोर आरोपी के वकील ने 10 अप्रैल को अपराध शाखा द्वारा उसके खिलाफ अलग से आरोपपत्र दायर करने के बाद पिछले सप्ताह उसकी जमानत के लिए अदालत का रूख किया था।   किशोर ने अवयस्क होने के आधार पर जमानत मांगी थी लेकिन सीजेएम ने विभिन्न आधार पर उसकी याचिका खारिज कर दी।   अपराध शाखा के आरोप पत्र के अनुसार , उसने लडक़ी के अपहरण , बलात्कार और निर्मम हत्या में अहम भूमिका निभाई थी। इस मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों में स्थानीय निवासी सांजी राम , उसका बेटा विशाल शर्मा और दो विशेष पुलिस अधिकारी हैं।   इस मामले में घूस लेने के बाद दोषियों को बचाने के लिए अहम सबूतों को नष्ट करने के आरोपों पर एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और हेड कॉन्स्टेबल को भी पकड़ा गया है।   लडक़ी जंगल के एक इलाके में घोड़ों को चराते हुए लापता हो गई थी जिसके एक सप्ताह बाद 17 जनवरी को जंगल से उसका शव बरामद किया गया।  

जम्मू कश्मीर सरकार ने यह मामला अपराध शाखा को सौंप दिया था जिसने बलात्कार और हत्या के इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाया था।   इसके बाद अपराध शाखा ने मामले में दो अलग - अलग आरोपपत्र दाखिल किए थे। इसमें एक आरोपपत्र नौ अप्रैल को सात वयस्क आरोपियों के खिलाफ और दूसरा आरोपपत्र 10 अप्रैल को किशोर आरोपी के खिलाफ दाखिल किया गया।   अपराध शाखा ने किशोर के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र में दावा किया कि चिकित्सा जांच में यह पाया गया कि वह करीब 19 साल का वयस्क है। बहरहाल अदालत ने इस दावे को खारिज कर दिया था।   किशोर आरोपी के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र के अनुसार , पढ़ाई छोड़ चुका आरोपी लडक़ी को उसका लापता घोड़ा ढूंढने में मदद करने की आड़ में उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसे एक च् देवस्थान ज् पर बंधक बनाकर रखा जहां उसे नशीले पदार्थ दिए गए। उसने , विशाल और एसपीओ ने निर्मम तरीके से बच्ची की हत्या करने से पहले कई बार उससे बलात्कार किया। 
 

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