Edited By shukdev,Updated: 16 Jul, 2019 05:51 PM
उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में कांग्रेस-जद (एस) के 15 बागी विधायकों की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली। इन विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने का विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने के लिए दायर इस याचिका पर न्यायालय बुधवार को अपना आदेश सुनाएगा...
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में कांग्रेस-जद (एस) के 15 बागी विधायकों की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली। इन विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने का विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने के लिए दायर इस याचिका पर न्यायालय बुधवार को अपना आदेश सुनाएगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री का पक्ष सुनने के बाद कहा कि इस पर बुधवार को आदेश दिया जाएगा।
इस बीच, बागी विधायकों की ओर से बहस खत्म करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से अनुरोध किया कि विधानसभा अध्यक्ष को इन विधायकों के इस्तीफे और अयोग्यता के मामले में यथास्थिति बनाए रखने संबंधी उसका अंतरिम आदेश जारी रखा जाए। रोहतगी ने पीठ से यह भी कहा कि यदि विधानसभा की बैठक होती है तो इन विधायकों को सत्तारूढ़ दल के व्हिप के आधार पर सदन में उपस्थित होने से छूट प्रदान की जाए।