कर्नाटक संकट: CJI की फटकार, क्या SC की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं स्पीकर

Edited By Seema Sharma,Updated: 12 Jul, 2019 03:16 PM

karnataka crisis supreme court rebukes to speaker

कर्नाटक विधानसभा के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई पर सीजेआई ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार को फटकार लगाई है। विधायकों की तरफ से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि विधानसभा स्पीकर ने

बेंगलुरु/नई दिल्ली: कर्नाटक विधानसभा के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई पर सीजेआई ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार को फटकार लगाई है। विधायकों की तरफ से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि विधानसभा स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विधायक सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे, मैं तो यहां था मेरे पास आना था। उन्होंने कहा कि स्पीकर के खिलाफ अदालत को एक्शन लेना चाहिए, वो बार-बार कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा पढ़ना है, लेकिन एक लाइन के इस्तीफे में वह कितनी बार पढ़ेंगे। रोहतगी ने कहा कि स्पीकर ने राजनीतिक वजह से हमारा इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया।

इस पर टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि क्या विधानसभा स्पीकर सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, क्या स्पीकर हमें ये कह रहे हैं कि अदालत को इससे दूर रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष से शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस और जद(एस) के 10 बागी विधायकों के इस्तीफे और अयोग्यता के मामले में यथास्थिति बनाए रखी जाए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने इसके साथ ही कर्नाटक के राजनीतिक संकट को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई 16 जुलाई के लिए स्थगित कर दी। पीठ ने अपने आदेश में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया कि कर्नाटक विधान सभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार इन बागी विधायकों के त्यागपत्र और अयोग्यता के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लेंगे ताकि मामले की सुनवाई के दौरान उठाए गए व्यापक मुद्दों पर न्यायालय निर्णय कर सके।
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स्पीकर की तरफ से पेश हुए एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अभी विधायकों पर सदस्यता खत्म करने का भी मामला चल रहा है, ऐसे में इस्तीफे की बात कहां से आ सकती है। स्पीकर के साथ बैठक में विधायकों ने माना है कि वह रिजॉर्ट गए लेकिन इस्तीफे के लिए स्पीकर से नहीं मिले।
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इससे पहले स्पीकर ने गुरुवार को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे फैसला लेने के लिए कहा है। मैंने सारी चीजों की विडियोग्राफी की है और मैं उसे सुप्रीम कोर्ट को भेजूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष से बागी कांग्रेस-जद (एस) गठबंधन के विधायकों के इस्तीफे पर जल्द ही निर्णय लेने के लिए कहा था और शाम 6 बजे विधायकों को स्पीकर के सामने पेश होने के आदेश दिए थे।

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बता दें कि 14 बागी विधायक कर्नाटक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर और कांग्रेस-जद(एस) गठबंधन की 13 महीने पुरानी सरकार से समर्थन वापस लेकर बीते शनिवार से यहां ठहरे हुए हैं। ऐसे में कर्नाटक की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भाजपा ने कहा कि विधायकों ने गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के समक्ष अपने त्यागपत्र पेश किए और मुंबई लौट आए।

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