Edited By Yaspal,Updated: 24 Jun, 2021 06:44 PM
ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। ट्विटर इंडिया के एमडी के खिलाफ हाईकोर्ट ने कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है तो वीडियो
नेशनल डेस्कः ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। ट्विटर इंडिया के एमडी के खिलाफ हाईकोर्ट ने कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए में पूछताछ करनी होगी। कोर्ट ने यह फैसला मनीष की याचिका पर दिया है।
दो दिन पहले लोनी पुलिस, गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश ) ने ट्विटर इंडिया के MD को दूसरा नोटिस भेजा था। इस नोटिस में ट्विटर इंडिया के MD मनीष महेश्वरी को 24 जून सुबह साढ़े10 बजे पूछताछ के लिए व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने के निर्देश जारी किए गए थे। नोटिस में पुलिस ने ये आरोप लगाया गया था, 'ट्विटर छानबीन की कार्रवाई से और सहयोग करने के प्रयास से बचने की कोशिश कर रहे हैं।'