Edited By ,Updated: 03 Dec, 2016 01:43 AM
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज विजय माल्या को झटका देते हुए यूनाइटेड ब्रेवरीज में हिस्सेदारी डियाजियो कंपनी
बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज विजय माल्या को झटका देते हुए यूनाइटेड ब्रेवरीज में हिस्सेदारी डियाजियो कंपनी को हस्तांतरित नहीं करने को लेकर उनके तथा उनकी कंपनियों द्वारा दिए गए हलफनामे का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए उन्हें समन करने का आदेश वापस लेने का अनुरोध ठुकरा दिया।
आवेदन खारिज करते हुए न्यायमूर्ति विनीत कोठारी ने माल्या को समन भेजकर 29 जनवरी को अदालत के सामने पेश होने को कहा। इससे पहले 20 अक्तूबर को न्यायमूर्ति जयंत पटेल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक समूह की याचिका पर आदेश सुनाते हुए माल्या को 24 नवंबर को उसके सामने पेश होने को कहा था।