कर्नाटक: तुरंत शक्ति परीक्षण की मांग कर रही याचिका पर तत्काल सुनवाई से न्यायालय का इनकार

Edited By Anil dev,Updated: 22 Jul, 2019 11:49 AM

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कर्नाटक में जल्द से जल्द शक्ति परीक्षण कराने की दो निर्दलीय विधायकों की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि वह याचिका पर मंगलवार को विचार कर सकती है।

नई दिल्ली: कर्नाटक में जल्द से जल्द शक्ति परीक्षण कराने की दो निर्दलीय विधायकों की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि वह याचिका पर मंगलवार को विचार कर सकती है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘असंभव । हमने पहले ऐसा कभी नहीं किया है। हम कल इसपर विचार कर सकते हैं।''

निर्दलीय विधायकों आर. शंकर और एच. नागेश की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि उन्होंने कर्नाटक मामले में ताजा याचिका दायर की है और मामले की तुरंत सुनवाई का अनुरोध कर रहे हैं। इसपर जवाब देते हुए पीठ ने उक्त बात कही। रोहतगी ने कहा कि शक्ति परीक्षण को किसी न किसी कारण से टाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब जद(एस) गठबंधन को पहले शक्ति परीक्षण का आदेश दिया जा सकता है तो, वही आदेश फिर से दिया जा सकता है। इसपर पीठ ने कहा, ‘‘हम कल देखेंगे।''

कांग्रेस-जद(एस) सरकार से समर्थन वापस लेने वाले दो निर्दलीय विधायकों ने राज्य विधानसभा में जल्द से जल्द शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश देने का अनुरोध करते हुए न्यायालय में अर्जी दी है। उन्होंने कहा कि उनके समर्थन वापस लेने और गठबंधन के 16 विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है।

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