कार्ति चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Mar, 2018 04:40 PM

karti chidambaram filing cavity in supreme court

आइएनएक्स मीडिया केस में कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को 12 मार्च तक के लिए सीबीआइ हिरासत में भेज दिया है। कार्ति के वकीलों को उम्मीद थी कि कार्ति को कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध भी किया...

नेशनल डेस्कः आइएनएक्स मीडिया केस में कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को 12 मार्च तक के लिए सीबीआइ हिरासत में भेज दिया है। कार्ति के वकीलों को उम्मीद थी कि कार्ति को कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध भी किया था। लेकिन अदालत ने उनकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद कार्ति ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दर्ज कराई है।

सीबीआइ ने की पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग
कार्ति चिदंबरम के वकील अर्जुन नटराजन का कहना है कि हाईकोर्ट ने ईडी पर कार्ति की गिरफ्तारी पर 20 मार्च तक रोक लगाई है। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। वहीं सीबीआइ ने कार्ति के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की है, हमने लिखित रूप से इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कार्ति अभी इस स्थिति में नहीं है कि उनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए।

सप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट
उच्चतम न्यायालय में कार्ति चिदंबरम ने कैविएट दर्ज करा दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर चुनौती देने की आशंका जाहिर की है। जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर 20 मार्च तक रोक लगाई थी। कार्ति ने इस आदेश पर आशंका व्यक्त हुए कैविएट दाखिल की है। वहीं सीबीआइ को मीडिया केस में कार्ति चिदंबरम की 12 मार्च तक के लिए हिरासत में लेने की अनुमति मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआइ की मांग भी मंजूर कर ली है। जिसमें सीबीआइ ने तिहाड़ जेल में कार्ति का उनके सीए के साथ आमना-सामना कर पूछताछ की अमुमति मांगी थी। 

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