कार्ति चिदंबरम को SC से सशर्त UK जाने की मिली छूट, कहा - नहीं लौटे तो होगी कार्रवाई

Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Nov, 2017 06:19 PM

karti chidambaram receives relief from supreme court

कोर्ट ने कार्ति को बेटी का दाखिल करने के लिए 10 दिसंबर तक यूके जाने की इजाजत दे दी है

नई दिल्‍ली: पूर्व वित्‍त मंत्री पी.चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट  से राहत मिल गई है। कोर्ट ने कार्ति को बेटी का दाखिल करने के लिए 10 दिसंबर तक यूके जाने की इजाजत दे दी है। सशर्त दी गई अनुमति में  कोर्ट ने कहा कि वापस लौटने पर कार्ति को दाखिल से संबंधी कागजात देने होंगे। इस दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर वो वापस नहीं लौटेंगे तो कोर्ट उन पर कार्रवाई कर सकता है।

कार्ति चिदंबरम के खिलाफ लुक आउट नोटिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कार्ति ने कहा था कि दिसंबर 1 से 10 लंदन जाना है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि बताए कि क्या कार्ति को 4-5 दिनों के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जाए या नहीं। अगर उन्हें इजाजत दी जाती है तो इसके लिए शर्त क्या होगी। पिछले गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि आप किसी को विदेश जाने से कैसे रोक सकते है।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि आपको अगर ये लगता है कि कार्ति वापस नहीं आएंगे तो इस शंका को दूर करने के लिए क्या शर्त लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिंदबरम के खिलाफ सीबीआई की सील बंद रिपोर्ट को देखा। सीबीआई ने कार्ति के विदेश जाने का फिर विरोध किया कहा कि अगर स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या होती तब समझा जा सकता है लेकिन कार्ति तो लेक्चर देने के लिए विदेश जाना चाहते है। 

कार्ति के तरफ से कहा गया कि अगस्त 26 के बाद उसे सीबीआई ने नही बुलाया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही है।
 

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