INX मीडिया केस: sc में बोले कार्ति- ईडी ने लांघी लक्ष्मण रेखा, याचिका पर सुनवाई टली

Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Mar, 2018 02:44 PM

karti s plea hearing adjourned till april 3

सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाली कार्ति चिदंबरम की याचिका की सुनवाई तीन अप्रैल तक स्थगित कर दी है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाली कार्ति चिदंबरम की याचिका की सुनवाई तीन अप्रैल तक स्थगित कर दी है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने आज कहा कि वह कार्ति की याचिका पर तीन अप्रैल को सुनवाई करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम के पुत्र कार्ति ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर करके आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को लेकर ईडी के अधिकार क्षेत्र पर सवाल खड़े किए हैं।

जूनियर चिदंबरम ने कहा कि ईडी ने अपनी लक्ष्मण रेखा लांघी है। कार्ति पर पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी के तत्कालीन मालिकाना वाले आईएनएक्स मीडिया में 350 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलाने के लिए घूस लेने का आरोप है। उस वक्त कार्ति के पिता पी.चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कार्ति को गत 28 फरवरी को लंदन से लौटते वक्त चेन्नई हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया था और कुछ देर की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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