केजरीवाल पर संकट, विधेयक मामले का चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान

Edited By ,Updated: 16 Jun, 2016 11:24 PM

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लाभ के पद के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (आप) के 21 विधायकों को अयोग्य ठहराए...

नई दिल्ली : लाभ के पद के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (आप) के 21 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले पर चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार की आेर से विधानसभा में पारित कराए विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी न मिलने का संज्ञान लिया है। इस विधेयक में संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर करने का प्रावधान किया गया था ।  


राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को नामंजूर कर दिए जाने के बाद ‘आप’ के 21 विधायकों के पास संसदीय सचिव पद पर बने रहने का फिलहाल कोई आधार नहीं है। सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग ने ताजा घटनाक्रम का संज्ञान लिया है, लेकिन वह कार्यवाही राष्ट्रपति के फैसले से स्वतंत्र तौर पर जारी रहेगी जिसमें एक याचिकाकर्ता ने लाभ का पद संभालने के आरोप में ‘आप’ के 21 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की मांग की है। 
 
उन्होंने बताया कि एेसे मुद्दों से निपटते वक्त अद्र्ध-न्यायिक संस्था के तौर पर काम करने वाले आयोग का फैसला विधायकों और याचिकाकर्ता की आेर से दी जाने वाली दलीलों के गुणदोष पर आधारित होगा।  चुनाव आयोग ने विधायकों की आेर से दिए गए जवाब हाल ही में याचिकाकर्ता प्रशांत पटेल को मुहैया कराए थे।


इसके बाद पटेल ने आयोग के सामने अपना पक्ष रखा । अब आयोग आने वाले हफ्तों में विधायकों को व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर अपना पक्ष रखने का मौका दे सकता है। पिछले साल 13 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक आदेश जारी कर ‘आप’ के 21 विधायकों को संसदीय सचिवों के तौर पर नियुक्त किया था।  

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