इस साल भी दिल्ली में सजेगा दुर्गा पूजा पंडाल, केजरीवाल सरकार ने दी त्योहार मनाने की इजाजत

Edited By vasudha,Updated: 12 Oct, 2020 09:45 AM

kejriwal government allowed to celebrate the festival

दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा पंडाल लगाने वालों को राहत मिल गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कड़ी शर्तों के साथ रामलीला और दुर्गा पूजा पंडाल लगाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि दिल्ली में त्योहार के दौराना 31 अक्तूबर तक मेला, किसी...

नई दिल्ली: दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा पंडाल लगाने वालों को राहत मिल गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कड़ी शर्तों के साथ रामलीला और दुर्गा पूजा पंडाल लगाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि दिल्ली में त्योहार के दौराना 31 अक्तूबर तक मेला, किसी वेन्यू के अंदर या बाहर फूड स्टॉल लगाने, रैली, प्रदर्शनी और जुलूस आदि निकालने की अनुमति नहीं होगी। इस बाबत रविवार को मुख्य सचिव विजय देव ने आदेश जारी किए हैं। 

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आदेश के अनुसार रामलीला और दुर्गा पूजा के पंडाल या अन्य कोई भी इवेंट कराने के लिए इलाके के जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। किसी भी इवेंट की इजाजत के लिए इलाके के जिलाधिकारी और दिल्ली पुलिस के स्थानीय डीसीपी की ज्वाइंट निरीक्षण रिपोर्ट के बाद ही मिलेगी। यह निरीक्षण इलाके के मजिस्ट्रेट, एसएचओ और नगर निगम के लाइसेंसिंग निरीक्षक द्वारा की जाएगी। जिले के इवेंट का डाटा जिलाधिकारी और पूरी दिल्ली के इवेंट की जानकारी डिविजनल कमिश्नर के पास होगी। बता दें कि त्योहारों के लिए लोगों के एकत्रित होने पर 31 अक्टूबर तक की रोक संबंधी आदेश को वापस ले लिया गया है।  

 

  • किसी भी आयोजन को डीएम और डीसीपी देंगे अनुमति  
  • रामलीला व दुर्गापूजा स्थल की वीडियोग्राफी करानी होगी
  • प्रत्येक पंडाल पर नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी
  • पूजा पंडाल में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद प्रवेश करना होगा
  • सेनेटाइजर का प्रयोग आवश्यक होगा
  •  

डीसीपी भी बनेंगे नोडल अधिकारी 
जिलाधिकारी प्रत्येक रामलीला व पूजा पंडाल आदि के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। इसी प्रकार पुलिस के डीसीपी भी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। ये अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर कोविड एसओपी के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार होंगे।  

 

प्रवेश और निकास के अलग गेट 
किसी भी इवेंट के स्थान पर प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग गेट रखना होगा। साथ ही, कार्यक्रम स्थल पर किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा।  

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जारी करेंगे सर्टिफिकेट 
इवेंट की अनुमति संबंधी जारी सर्टिफिकेट को संयुक्त हस्ताक्षर से जिलाधिकारी और दिल्ली पुलिस के डीसीपी मुख्य सचिव को उपलब्ध कराएंगे और प्रतिदिन इवेंट में एसओपी के पालन करना सुनिश्चित कराएंगे। 

 

अधिकतम 200 लोगों को अनुमति 
आदेश के अनुसार इवेंट को किसी बंद जगह पर कराने पर पूरी क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों के ही भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन अधिकतम 200 लोग से ज्यादा नहीं होंगे। वहीं, खुली जगह में एरिया के हिसाब से संख्या निर्धारित की जाएगी।  

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नीचे बैठने पर प्रतिबंध 
त्योहारों के दौरान किसी भी इवेंट में लोगों को सिर्फ कुर्सी पर बैठने की अनुमति होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा। सभी आयोजन स्थल पर शौचालय की व्यवस्था करनी होगी। आयोजकों को इन स्थलों पर लोगों के प्रवेश के पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करना होगा, सैनिटाइजर का प्रयोग आवश्यक होगा। पेयजल की व्यवस्था करनी होगी। दुर्गापूजा या रामलीला आयोजन स्थल के संबंध में तीन अधिकारियों-एसएचओ, मजिस्ट्रेट व निगम के लाइसेंसिंग अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकार और डीसीपी संयुक्त रूप से आयोजन की अनुमति देंगे।


कार्यक्रम की करानी होगी वीडियो रिकॉर्डिंग 
कार्यक्रम स्थल पर प्रत्येक ऑर्गेनाइजर को इवेंट के शुरू से लेकर अंत तक प्रतिदिन वीडियो रिकॉर्डिंग करानी होगी। इस वीडियों रिकाॄडग को केंद्र और दिल्ली सरकार की तरफ से जारी एसओपी के उल्लंघन का मामला नहीं हुआ है, इसके लिए सत्यापित भी कराना होगा। साथ ही, इसकी एक कॉपी इवेंट समाप्त होने के तीन घंटे के अंदर नोडल ऑफिसर को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अगर नोडल अधिकारी एसओपी का  उल्लंघन पाते हैं तो उसकी सूचना तुरंत जिलाधिकारी और दिल्ली पुलिस के डीसीपी को देंगे। इसके बाद इवेंट के लिए जारी अनुमति को रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिलाधिकारी अपनी तरफ से भी सैंपल रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि नियमों का पालन हो।  

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