Edited By Yaspal,Updated: 01 Oct, 2019 11:12 PM
दिल्ली सरकार ने दुर्गा पूजा और रामलीला समारोहों के लिए नियमों में ढील दी है जिसके तहत लाउडस्पीकर आधी रात तक बजाये जा सकते हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। संयुक्त पुलिस आयुक्त (लाइसेंसिंग इकाई) को
नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने दुर्गा पूजा और रामलीला समारोहों के लिए नियमों में ढील दी है जिसके तहत लाउडस्पीकर आधी रात तक बजाये जा सकते हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। संयुक्त पुलिस आयुक्त (लाइसेंसिंग इकाई) को लिखे पत्र में विशेष सचिव (पर्यावरण) अरूण मिश्र ने कहा कि शोर का स्तर आवासीय क्षेत्रों के पास स्वीकृत सीमा के पार नहीं जाना चाहिए।
मिश्र ने पत्र में कहा है कि पर्यावरण एवं वन मंत्री ने जनहित में अनुरोध पर विचार किया है और रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजकों द्वारा 9 अक्टूबर तक तत्काल प्रभाव से रात 10.00 बजे से 12.00 बजे के बीच लाउडस्पीकरों और ऐसे उपकरणों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है।