कोरोना संकट: कर्मचारियों का वेतन काटने के लिए अध्यादेश जारी करेगी केरल सरकार

Edited By vasudha,Updated: 29 Apr, 2020 02:48 PM

kerala government will issue ordinance to cut the salary of employees

केरल सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने की लड़ाई में पैसों की कमी दूर करने के लिए अपने कर्मचारियों का वेतन काटने का एक अध्यादेश लाने का फैसला किया। उच्च न्यायालय के वाम सरकार के अपने कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश पर रोक लगाने और इसके कानून के तहत...

नेशनल डेस्क: केरल सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने की लड़ाई में पैसों की कमी दूर करने के लिए अपने कर्मचारियों का वेतन काटने का एक अध्यादेश लाने का फैसला किया। उच्च न्यायालय के वाम सरकार के अपने कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश पर रोक लगाने और इसके कानून के तहत ना होने की बात कहने के एक दिन बाद यह निर्णय किया गया। 

 

राज्य के वित्त मंत्री टी. एम. थोमस इसाक ने मंत्रिमंडल के फैसले की घोषणा करते हुए पत्रकारों को बताया कि अध्यादेश के तहत इस आपात स्थिति में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों का 25 प्रतिशत वेतन काटेगी। इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती के राज्य सरकार के आदेश पर दो महीने के लिए रोक लगा दी थी। 

 

दरअसल कोरोना महामारी के खिलाफ 'जंग' में धन जुटाने की खातिर केरल सरकार ने आदेश जारी किया है कि अगले पांच महीने तक सरकारी कर्मचारियों के वेतन से प्रति माह छह दिन की तनख्वाह काटी जाए। आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि जिन कर्मचारियों का वेतन 20,000 रुपये प्रति माह से कम है, उनके वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। 
 

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